संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहगढ़ साहिब। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फतेहगढ़ साहिब जिले के सभी क्षेत्रों में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन, हथियारों या हिंसा का महिमा मंडन करने वाले गीतों, सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार लेकर चलने और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी समुदाय के विरुद्ध अभद्र भाषा बोलने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए हैं।
उनका कहना है कि इन गतिविधियों से लोगों के जान-माल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। गांवों और कस्बों/शहरी क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतिबंध आवश्यक हो जाते हैं। यह आदेश 25 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार, भारत सरकार और पंजाब सरकार के सभी विभागों, निगमों, बोर्डों के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।