संवाद न्यूज एजेंसी
बरवाला। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने डीजल पंप से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 8050 सोलर पंप लगाए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव ने बताया कि लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक किसान केवल एक पंप के लिए पात्र होगा और जिन किसानों को पहले अनुदान पर पंप मिल चुका है, वे इस योजना में शामिल नहीं होंगे। इच्छुक किसानों को 29 दिसंबर तक saralharyana.gov.in पर आवेदन कर कंपनी और पंप टाइप/क्षमता का चयन करना होगा। परिवार पहचान पत्र आवश्यक है और आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप या सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
भूजल स्तर 100 फीट से नीचे वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अनिवार्य है। धान उगाने वाले और 40 मीटर से नीचे भूजल स्तर वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं।