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Panchkula News: सड़क दुर्घटना में दिव्यांग हुआ कुशल व्यक्ति, 24.36 लाख लौटाने के निर्देश

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मोहाली। सड़क दुर्घटना में चालक की लापरवाही से दिव्यांग हुए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत अदालत में मुआवजा के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजे की बनती 24.36 लाख 760 रुपये की राशि साढ़े 7 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देने के निर्देश दिए हैं। यह राशि कैंटर के मालिक, ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी तीनों को मिलकर लौटानी होगी।
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हादसे में दिव्यांग हो चुके राज कुमार ने अपनी पत्नी अंजू बाला के माध्यम से याचिका लगाई थी और मोटर वाहन दुर्घटना में उसे प्राप्त चोटों के कारण 80 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। राजकुमार के वकील ने अदालत में यह दावा किया कि 13 दिसंबर 2022 को दावेदार अपनी मोटरसाइकिल पर दोस्त से पैसे उधार लेने के लिए चंडीगढ़ से अंबाला हाईवे से लालड़ू में पड़ते गांव सरसीनी जा रहा था।
उसका दोस्त अमरजीत सिंह निवासी गांव रायवाली भी पीछे बैठा था। दोपहर करीब 2 बजे जब वे एपी होटल के नजदीक गांव आलमगीर के मोड़ के पास पहुंचे तो अंबाला की तरफ से आए हरियाणा नंबर कैंटर जिसे उसका चालक गलत साइड से तेज गति और लापरवाही से चला रहा था, ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
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दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए और उनको गंभीर चोटें आईं। दोनों को गांव लालडू के अस्पताल में ले जाया गया और उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद जीएमसीएच सेक्टर- 32 चंडीगढ़ रेफर कर दिया था।
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