चंडीगढ़। कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर पंजाब में लागू बंदिशों को 1 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज 1 फरवरी तक बंद रहेंगे। प्रदेश में लागू रात का कर्फ्यू भी (रात 10 से सुबह 5 बजे तक) 1 फरवरी तक जारी रहेगा। ये हिदायतें राज्य सरकार के गृह मामले एवं न्याय विभाग की ओर से सभी डिविजनल कमिश्नर, जिला उपायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और अन्य अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में इंगित की गई हैं।
सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को अनिवार्य बनाए रखा गया है, जबकि इंदौर और आउटडोर कार्यक्रमों में 300 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है। इस अवधि के दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि इन संस्थानों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कार्यक्रम तय करने को कहा गया है। वहीं, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज पहले की तरह खुले रहेंगे।
सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, खेल परिसर, म्यूजियम और चिड़ियाघर आदि में लोगों की संख्या 50 फीसदी तक सीमित रहेगी। इसके अलावा पंजाब में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया हो या उनके पास आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट हो।