चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों व अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में सामान्य श्रेणी में नियुक्त एससी कर्मचारी भविष्य में कोटे का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है। अनेक विभागों ने सरकार से एससी कर्मचारियों के आरक्षण को लेकर मार्गदर्शन मांगा था।
मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों, डीसी, विवि के रजिस्ट्रार व पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को इस संबंध में ताजा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि अगर कोई एससी सामान्य श्रेणी में नियुक्ति पाता है और कोटे का कोई लाभ नहीं लेता है तो उसकी गिनती सामान्य वर्ग के कर्मचारियों में ही होगी। यदि विभाग अपने सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों का कैडर बनाते हैं और पदोन्नति के वक्त उसमें कोई एससी कर्मी शामिल है तो उसे सामान्य श्रेणी में ही पदोन्नत किया जाएगा।