पंचकूला। पंचकूला की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी युवक संदीप कुमार को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के नाबालिग होने के ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूरी तरह विफल रहा, जिसके चलते आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया।
मामला पंचकूला के सेक्टर-20 थाना क्षेत्र से संबंधित है। यहां एक परिवार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को करनाल निवासी संदीप कुमार बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।्र
बाद में पुलिस ने युवती को बरामद किया, जिसके दौरान यह सामने आया कि वह गर्भवती है। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। ब्यूरो