संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। गाड़ी का एक्सीलेटर और स्पीडोमीटर सही से ठीक नहीं कर पाने पर उपभोक्ता आयोग ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित लक्ष्मी स्विच गियर्स प्राइवेट लिमिटेड और महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल पर बीस हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। इसमें ग्राहक को हुई मानसिक उत्पीड़न के लिए 20 हजार रुपये और साढ़े पांच हजार रुपये अदालती खर्च के अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा गाड़ी का एक्सीलेटर और स्पीडोमीटर बदलने के आदेश दिए हैं।
बरवाला निवासी जसपाल सिंह ने आयोग को दी शिकायत में बताया कि उसने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित लक्ष्मी स्विच गियर्स प्राइवेट लिमिटेड से 7 मार्च 2016 को महिंद्रा कंपनी की बोलेरो जेडएलएक्स गाड़ी खरीदी थी। गाड़ी की कीमत 7,87,310 रुपये थी। उसने गाड़ी फाइनेंस करवाई थी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा की गाड़ी पिकअप कम थी। उसने जुलाई 2016 में गाड़ी की रुटीन रिपेयर करवाई। सितंबर में गाड़ी में दोबारा से दिक्कत आने लगी।
मार्च 2017 को गाड़ी के स्पीडोमीटर में गलत स्पीड दिखने लगी। शिकायतकर्ता ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित लक्ष्मी स्विच गियर्स प्राइवेट लिमिटेड में गाड़ी की स्पीडोमीटर और लो पिकअप को लेकर कई बार जांच करवाई, लेकिन गाड़ी में आ रही दिक्कत ठीक नहीं हो पाई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आर्थिक और मानसिक नुकसान की भरपाई के लिए उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आयोग ने कंपनी को 45 दिन के अंदर आदेशों का पालना करने के आदेश दिए हैं।