67 हजार रुपये जुर्माने सहित, न भरने पर एक साल अतिरिक्त कैद का प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 35 वर्षीय दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 67 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो न भरने की स्थिति में एक साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
मई 2021 की घटना में आरोपी पड़ोसी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर पंजाब के लुधियाना ले जाकर करीब दो हफ्ते तक रखा और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और 15 दिन बाद पीड़िता को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
कोर्ट में पीड़िता के 164 के तहत दर्ज बयान और परिवार व गवाहों की गवाही ने मामले की दिशा तय की। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया।