चंडीगढ़। पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग ने एक पत्र जारी कर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य तबादलों व तैनाती से संबंधित निर्देशों और समय सीमा में विस्तार की जानकारी दी गई है।
कार्मिक विभाग द्वारा पहले जारी पत्र की निरंतरता में पंजाब सरकार ने राज्य के समस्त विभागों व संस्थानों में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के सामान्य तबादलों एवं तैनातियों की जो समय सीमा पहले 23 जून से 1 अगस्त निर्धारित की थी, उसे अब बढ़ाकर 20 अगस्त तक कर दिया गया है।
20 अगस्त के बाद सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा और इसके उपरांत कोई भी तबादला व तैनाती केवल कार्मिक विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में किए गए प्रावधानों के अनुसार ही की जा सकेगी। राज्य के समस्त विभागों के प्रमुखों, डिवीजनों के आयुक्तों, जिलों के उपायुक्तों एवं उपमंडल मजिस्ट्रेटों, राज्य के सभी बोर्डों व निगमों के चेयरमैन व प्रबंध निदेशकों को संबोधित किया गया है।