चंडीगढ़। पीयू के दर्जनों जूनियर तकनीकी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें बढ़ाया गया एरियर वापस पीयू को नहीं देना होगा। आदेश आने के बाद तकनीकी कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। साथ ही वंचित तकनीकी कर्मियों को भी एरियर देने की मांग उठाई गई है।
वर्ष 2011 में लिपिकों को इंक्रीमेंट का लाभ दिया गया था। यह लाभ नए शैक्षिक सत्र से दिया जाना था तो एरियर सहित उन्हें दिया गया। लिपिकों के बराबर ही इंक्रीमेंट की मांग जूनियर तकनीकी कर्मियों ने भी की। इस पर वीसी ने हरी झंडी दे दी लेकिन बोर्ड ऑफ फाइनेंस की बैठक में यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और इन तकनीकी कर्मियों को दिया गया एरियर वापस लेने के आदेश कर दिए गए। बोर्ड का कहना है कि अन्य कर्मचारी भी इंक्रीमेंट की मांग करेंगे। वहीं तकनीकी कर्मियों का कहना था कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। यह आदेश पहले से ही हैं लेकिन यह बात नहीं मानी गई। इसी को लेकर जूनियर तकनीकी कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गए। पीयू लेबोरेट्री तकनीकी स्टाफ एसोसिएशन के पूर्व प्रधान संजीव वर्मा ने बताया कि यह तकनीकी कर्मियों की जीत है। अब उन्हें एरियर वापस नहीं करना होगा। हाईकोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। साथ ही जिन तकनीकी कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिला है पीयू को उन कर्मियों को लाभ देना चाहिए।