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प्रमोट मुलाजिमों को मिलेगी नए वेतन पर 15 फीसदी बढ़ोतरी

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वीरवार को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने संबंधी एक नया आदेश जारी किया है। इसके तहत 1 जनवरी, 2016 से 20 सितंबर, 2021 तक प्रमोट हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रमोशन पर 15 फीसदी बढ़ोतरी देने की बात कही गई है।
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वित्त विभाग की ओर से सभी मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, वित्त कमिश्नरों, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और प्रशासनिक सचिवों, सभी विभाग प्रमुखों और डिवीजन कमिश्नरों के नाम जारी पत्र में कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा 3 नवंबर, 2021 को जारी किए गए पत्र के पैरा-2 में उपबंध किया गया था कि जो अधिकारी व कर्मचारी 1 जनवरी, 2016 से 20 सितंबर, 2021 तक प्रमोट हुए हैं, वे रिवाइज्ड वेतन का लाभ अपनी प्रमोशन की तिथि से लेने संबंधी आप्शन दे सकते हैं।
सरकार द्वारा इस पर विचार करने के बाद फैसला लिया गया है कि रिवाइज्ड वेतन का लाभ प्रमोशन की तिथि से लेने के इच्छुक अधिकारी व कर्मचारियों को प्रमोशनल पोस्ट पर फिक्स किए गए वेतन (पे बैंड जमा ग्रेड पे = बेसिक वेतन) पर कम से कम 15 फीसदी बढ़ोतरी का लाभ (बेसिक वेतन जमा 113 फीसदी डीए जमा न्यूनतम 15 फीसदी बढ़ोतरी) हासिल कर सकते हैं।
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कोई बकाया नहीं मिलेगा
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रिवाइज्ड वेतन का लाभ प्रमोशन से लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी को 1 जनवरी, 2016 से प्रमोशन की तिथि तक का और प्रमोशन पर प्राप्त किए जाने वाले उक्त 15 फीसदी बढ़ोतरी का 20 सितंबर, 2021 तक कोई बकाया देय नहीं होगा। इसके अलावा प्रमोशनल पोस्ट पर 15 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ फिक्स होने वाले रिवाइज्ड वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी व कर्मचारी की अगली वार्षिक प्रमोशन उसके प्रमोशन की तिथि से 12 महीने की क्वालीफाइंस सर्विस पूरी होने के बाद दी जाएगी।
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