चंडीगढ़। प्रिंस हत्याकांड में कंडक्टर को फंसाने के मामले में चारों आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस चलाने की अनुमति न देने के हरियाणा सरकार केफैसले को प्रिंस के पिता ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिका में प्रिंस के पिता ने कहा कि उसके बेटे की हत्या के मामले में 4 पुलिस अधिकारियों ने मिलकर कंडक्टर को फंसाया था। इस मामल में सीबीआई तत्कालीन एसीपी बिरम सिंह, भोंडसी थाना के तत्कालीन प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब-इंस्पेक्टर शमशेर सिंह एवं एएसआई सुभाष चंद्र के खिलाफ सीबीआइ अदालत में चालान पेश कर चुकी है। सीबीआई की जांच के अनुसार चारों ने तथ्यों से छेड़छाड़ की थी। बावजूद इसके हरियाणा सरकार इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं दे रही है।
मामला सितंबर 2017 का है जब गुरुग्राम के एक नामी स्कूल में प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पहले पुलिस ने जांच करते हुए कंडक्टर को आरोपी बनाया था लेकिन जब जांच सीबीआई के पास पहुंची तो यह सामने आया कि कंडक्टर निर्दोष था और हत्या एक छात्र भोलू ने की थी। इससे पहले पुलिस बस कंडक्टर अशोक को जेल भेज चुकी थी। सीबीआई द्वारा कंडक्टर को क्लीन चिट देने के बाद पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे थे। हरियाणा सरकार से इनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी गई थी जो अभी तक नहीं दी गई।