चंडीगढ़। जिला स्तर पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ियों का चयन बिना किसी दिशा निर्देश के होने को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिका दाखिल करते हुए भिवानी निवासी मंदीप कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश में जिला स्तर की चैंपियनशिप में याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था। उनका आवेदन बिना किसी कारण के खारिज कर दिया गया। याची ने बताया कि प्रदेश में जिला स्तर की चैंपियनशिप में चयन के लिए कोई दिशा निर्देश मौजूद नहीं है। बिना तय मानकों के चैंपियनशिप में आवेदन स्वीकार व अस्वीकार किए जा रहे हैं। इन चैंपियनशिप के आधार पर ही राज्य स्तरीय चैंपियनशिप के लिए चयन होता है। याची ने अपील की कि हरियाणा बॉक्सिंग संघ को आदेश दिया जाए कि वह चयन के लिए दिशा निर्देश तय करें और उसी के अनुरूप भविष्य में कार्य करें। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।