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चंडीगढ़: हाईकोर्ट में दो साल बाद फिर से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई, 28 मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था होगी खत्म

Fri, 25 Mar 2022 01:42 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कोविड प्रोटोकोल के तहत अदालतों में सिर्फ वकीलों और स्टाफ को प्रवेश की इजाजत दी गई है। जिन लोगों का केस है उन्हें कोर्ट में जाने की अनुमति केवल तब मिलेगी जब अदालत द्वारा उन्हें बुलाया जाए।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दो साल बाद अब 28 मार्च से सभी जज कोर्ट में बैठकर फिजिकल सुनवाई करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी, हालांकि कोर्ट में केवल वकीलों व कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है।

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आदेश के अनुसार 28 मार्च से हाईकोर्ट की सभी बेंच निर्धारित कोर्ट रूम में केवल फिजिकल माध्यम से ही सुनवाई करेंगी। अभी तक आधे जज फिजिकल सुनवाई कर रहे थे और आधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब वीसी के जरिये सुनवाई का क्रम 28 मार्च से समाप्त कर दिया जाएगा। यदि किसी को केस की जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग करनी है तो भी उसे फिजिकल तौर पर इसे करना होगा।

 

कोविड प्रोटोकोल के तहत अदालतों में सिर्फ वकीलों और स्टाफ को प्रवेश की इजाजत दी गई है। जिन लोगों का केस है उन्हें कोर्ट में जाने की अनुमति केवल तब मिलेगी जब अदालत द्वारा उन्हें बुलाया जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के एडवोकेट जनरल, केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल और चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि अदालती काम खत्म होने के बाद वकील अदालत परिसर खाली कर दें। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बेवजह अदालत में आने से रोका जाए।

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