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हरियाणा : आदेश के बावजूद पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति नहीं, एसीएस हाईकोर्ट में तलब

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चंडीगढ़। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डीम्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले पीजीटी को सशर्त नियुक्ति न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है।
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याचिकाकर्ता शिक्षकों ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने 2012 में पीजीटी की भर्ती निकाली थी। भर्ती प्रक्रिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री धारकों ने भी हिस्सा लिया था। इस बीच हरियाणा सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वालों को नियुक्ति न देने का फैसला लिया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने 2015 में हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले आवेदकों को सशर्त नियुक्ति दी जाए।
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। याची ने बताया कि अपील खारिज होने के बाद भी सरकार केवल उन आवेदकों को नियुक्ति दे रही है, जिन्होंने अवमानना याचिका दाखिल की है। गुरमेल कौर मामले में सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि वो सभी याचिकाकर्ताओं को याचिका लंबित रहते नियुक्त दे दी जाएगी। सरकार कोर्ट में दिए गए अपने बयान से मुकर रही है। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि सरकार कैसे कोर्ट में नियुक्ति देने की बात कहने के बाद उससे मुकर सकती है। हाईकोर्ट ने इसे अवमानना का मामला मानते हुए कहा कि दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अवमानना नोटिस जारी करने से पहले हाईकोर्ट ने अधिकारी को उसका पक्ष रखने का मौका दिया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहना होगा।
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