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Panchkula News: आज दो घंटे के लिए सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति

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जिला प्रशासन ने जारी आदेश में आठ से दस बजे तक रखा समय
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जिले में ग्रीन पटाखों को छोड़कर बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे बजाने पर रहेगी रोक
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। जिला प्रशासन ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है, वह भी रात 8 से 10 बजे तक। वायु की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जिले में बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे चलाने पर रोक लगा दी गई है। केवल दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दिन ही सीमित समय में ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकेंगे। यह जानकारी पंचकूला के जिलाधीश डाॅ. यश गर्ग ने दी।
जिलाधीश के जारी आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अधिक मात्रा में पटाखे चलाने से वातावरण दूषित होता है, जिससे श्वास व अन्य रोगियों को भारी तकलीफ होती है। सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दिवाली और गुरु पर्व के दिन ही रात को केवल आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार क्रिसमस से एक दिन पहले रात 11:55 से 12:30 बजे तक ये ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी किए आदेश में जिलाधीश ने कहा है कि जोर की आवाज करने वाले पटाखे तथा पटाखों की लड़ियां आदि के उत्पादन तथा बेचने पर रोक रहेगी। पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण इंडेक्स 2.5 से दस पॉइंट तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वायु इंडेक्स पर निगरानी बनाए रखेंगे। पुलिस, स्थानीय शहरी निकाय, अग्निशमन व पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में अन्य पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए।
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