चंडीगढ़। पंजाब के पंच-सरपंचों को विदेश जाने से पहले अब सरकार की अनुमति लेनी होगी। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है ताकि इनकी गैर मौजूदगी में पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित न हो।
एक्स-इंडिया लीव का प्रावधान पहले केवल सरकारी कर्मचारियों और विधायकों के लिए लागू था और अब इसे सरपंचों और पंचों के लिए भी लागू कर दिया गया है। सभी अतिरिक्त उपायुक्तों और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों (डीडीपीओ) को जारी एक पत्र में विभाग ने इस एसओपी के बारे में जानकारी दी है जिनका पालन सरपंच या पंच द्वारा निजी विदेश यात्रा के दौरान किया जाना है।
इस समय पंजाब में 13,238 सरपंच और 83 हजार से अधिक पंचायत सदस्य हैं। विभाग के पास लंबे समय तक पंचायत प्रतिनिधियों के विदेश में रहने की शिकायतें आ रही थीं जिसके बाद ही यह एसओपी तैयार की गई हैं। सरपंच के विदेश जाने पर उसकी गैरहाजिरी में पंच को जिम्मेदारी दी जाएगी।