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आदेश : बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई : डीसीपी

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पंचकूला। डीसीपी मोहित हांडा ने ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को निर्देश देकर कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट, सार्वजनिक और निजी स्थानों (शादी समारोह) पर लाउडस्पीकर चलाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेकर, धीमी आवाज में समय के अनुसार ही लाउडस्पीकर बजाएं। डीसीपी मोहित हांडा ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीन क्षेत्र में किसी प्रकार के ध्वनि या ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाने वालों को चेक किया जाएगा।
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अगर इसका कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ नॉइज पॉल्यूशन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। डीसीपी मोहित हांडा ने बताया कि तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिस कारण छोटे बच्चों, बुजुर्गों और दिल की बीमारी व अन्य बीमारी से ग्रस्त लोगों को परेशानी होती है। इससे तनाव, चिड़चिड़ापन, सुनने और नींद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। डीसीपी ने वाहन चालकों से सहयोग की अपील कर कहा कि ट्रैफिक में वाहन चलाते समय बेवजह हार्न का प्रयोग ना करें। अस्पताल, स्कूल और अदालत के आसपास ज्यादा तेज हॉर्न और अनावश्यक हॉर्न का प्रयोग ना करें शहर को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकें
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यह न करें
- साइलेंस जोन और रिहाइशी इलाके में हॉर्न न बजाएं ।
- बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना करें ।
- अनुमति के तहत समयानुसार धीमी आवाज में ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करें ।
- आवश्यकता पड़ने पर ही वाहन चलाते समय हॉर्न बजाएं और आवश्यकता से अधिक या लगातार हॉर्न न बजाएं ।
- तेज आवाज के लिए साइलेंसर में छेद न करवाएं नहीं तो ट्रैफिक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- ज्यादा तेज आवाज वाले हॉर्न का प्रयोग ना करें।
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