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Panchkula News: अब मुखबिरों को इनाम देने के लिए अधिकृत होंगे पुलिस अफसर

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चंडीगढ़। पंजाब में वांछित अपराधियों, नशा तस्करों व गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए मुखबिरों का नेटवर्क अब और मजबूत होगा क्योंकि मुखबिरों को मिलने वाली इनाम राशि बढ़ा दी गई है और इसकी स्वीकृति में अब देरी भी नहीं होगी। इनाम राशि स्वीकृत करने का अधिकार अब जिले में आला पुलिस अफसरों के पास होगा।
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इस संदर्भ में पंजाब सरकार ने नई इनाम नीति अधिसूचित कर दी है। सोमवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। इस नीति के तहत जिले में पुलिस अफसर और विंग के प्रमुख अधिकारिक तौर पर उन मुखबिरों, जिनकी सूचना पर अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, को इनाम राशि जारी कर सकेंगे।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत एसएसपी को एक लाख रुपये तक, पुलिस आयुक्त, आईजीपी और डीआईजी रेंज को डेढ़ लाख तक व विंग के मुखिया को दो लाख रुपये तक इनाम राशि जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। दो लाख से अधिक इनाम राशि की मंजूरी डीजीपी से लेनी हाेगी।
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डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इनाम एक एक्सग्रेशिया अदायगी है और इसको अधिकार के तौर पर नहीं माना जा सकता। इनाम की राशि अपराध की गंभीरता, सूचना देने वाले द्वारा लिए गए जोखिम के स्तर और प्रदान की गई जानकारी की पूरी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए केस-दर-केस आधार पर निर्धारित की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्तियों की पहचान हर पड़ाव पर गुप्त रखी जाएगी।
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