पंचकूला। जिला न्यायालय परिसर सेक्टर-1 और कालका उपमंडल न्यायालय में 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर्णा भारद्वाज ने बताया कि वेद प्रकाश सिरोही, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला के अनुमोदन से कुल 9 पीठों का गठन किया गया है।
ये पीठ विभिन्न श्रेणियों के मामलों को संभालेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक मामले का समाधान आपसी समझ और सुलह से हो। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दीवानी विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम की धारा- 138 के तहत चेक बाउंस के मामले, वैवाहिक विवाद, एमएसीटी मामले, बैंक वसूली मामले, बिजली और पानी के बिल संबंधी विवाद और इसी तरह के अन्य समझौता योग्य मामले शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और समयबद्ध तथा वादी-अनुकूल तरीके से सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना है।