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कैप्टन के पत्र में अवैध खनन से जुड़े मंत्रियों के नाम, हाईकोर्ट से जांच की मांग

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कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से सोनिया गांधी को लिखे पत्र में अवैध खनन से जुड़े मंत्रियों के नाम होने की दलील देते हुए मामले की जांच की मांग वाली याचिका खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी है। 29 नवंबर को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि पहले याची संबंधित अथॉरिटी के समक्ष जाए।
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पटियाला के प्रभजी पाल सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पंजाब में अवैध खनन से जुड़े कुछ मंत्रियों के नाम भी लिखे थे। याची ने कहा था कि इन नामों पर जांच होनी चाहिए। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि वह इस मामले की अपनी निगरानी में या फिर एसआईटी के माध्यम से जांच करवाएं।
हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, याचिकाकर्ता को संबंधित अथॉरिटी के समक्ष अपनी मांग को रखने के निर्देश दिए हैं। अब याची ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाए और हाईकोर्ट तथ्यों के अनुरूप निर्णय सुनाए। हाईकोर्ट ने पुनर्विचार की मांग वाली अर्जी को भी सिरे से खारिज कर दिया है।
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