चंद्रमोहन की शिकायत पर चल रहे आपराधिक मानहानि केस में एमपी/एमएलए कोर्ट भेजने की मांग नहीं मानी
न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जारी रहेगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं पंचकूला विधायक चंद्रमोहन द्वारा सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में अदालत ने सांसद की ओर से दायर विशेष अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) में सुनवाई कराने की अर्जी खारिज कर दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी।
सुनवाई के दौरान सांसद रेखा शर्मा की ओर से आवेदन दायर कर अनुरोध किया गया कि मामले को सांसदों और विधायकों से संबंधित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए। वहीं शिकायतकर्ता चंद्रमोहन की ओर से अधिवक्ता दीपांशु बंसल ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत में दलील दी कि अर्जी निराधार है और इसका उद्देश्य मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी करना है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सांसद रेखा शर्मा की अर्जी खारिज कर दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी।
गौरतलब है कि यह आपराधिक मानहानि शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल तथा विधायक चंद्रमोहन की कथित मानहानि से जुड़े आरोपों को लेकर सांसद रेखा शर्मा के खिलाफ दायर की गई है। अदालत के आदेश के बाद अब मामले की सुनवाई नियमित रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जारी रहेगी।