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गैंगस्टर कौशल को पूछताछ के लिए लेकर जाने पर परिवार को करें सूचित - हाईकोर्ट

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संगरूर जेल में कैद कुख्यात गैंगस्टर कौशल की ओर से एनकाउंटर की आशंका के चलते हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा व पंजाब को आदेश दिया है कि उसे जब भी पूछताछ के लिए लेकर जाना हो तो परिवार को इसकी सूचना दी जाए। साथ ही उसका मेडिकल भी करवाया जाए। साथ ही हरियाणा व पंजाब से पूछा है कि क्यों न वीसी के जरिए पूछताछ का आदेश जारी किया जाए। चंडीगढ़ प्रशासन ने बताया कि कौशल के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, ऐसे में कौशल को पूछताछ के लिए चंडीगढ़ में लाने की जरूरत नहीं है।
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कौशल ने सीनियर एडवोकेट बिपिन घई के माध्यम से याचिका दाखिल कर बताया कि उसके खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज हैं। सिर्फ हरियाणा में उसके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। याची ने कहा कि वह इस समय संगरूर की जेल में बंद है और उसे आशंका है कि अन्य मामलों में पूछताछ के लिए लेकर जाते वक्त उसका एनकाउंटर किया जा सकता है। मोहाली में यूथ अकाली नेता विक्की की हत्या और दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुई वारदात के केस में पुलिस अब उसे फंसाने की कोशिश कर रही है।
याची ने कहा कि उस पर गैंगस्टर का ठप्पा लगाया गया है और किसी भी केस में नाकामी मिलने पर पुलिस उस केस में याची को फंसा देती है। याची के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हैं और ऐसे में पुलिस उसे ले जाते हुए उसका एनकाउंटर या उसके साथ टॉर्चर कर सकती है। याची ने मांग की है कि उसे पूछताछ के लिए कहीं भी ले जाते समय वीडियोग्राफी और उसका मेडिकल करवाया जाए। साथ ही उसे कहीं भी ले जाते हुए उसके वकील और परिवार को इसकी जानकारी दी जाए। कौशल ने कहा कि सभी मामलों में बेगुनाह साबित होने तक वह हाथों में हथकड़ी लगाने को भी तैयार है।
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