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अमृतसर को अंबरसर कहने से कैसे आहत होती हैं धार्मिक भावनाएं पंजाब बताए : हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। अमृतसर के डीसी द्वारा मॉल का नाम अंबरसर लिखने पर मॉल की संचालक कंपनी को जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा है कि कैसे अमृतसर को अंबरसर लिखने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।
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मॉल की संचालक कंपनी अलेना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए अमृतसर के डीसी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी है। मित्तल ने हाईकोर्ट को बताया कि याची कंपनी के मॉल का नाम वीआर अंबरसर है जिस पर आपत्ति जताते हुए डीसी ने इसका नाम बदलने का आदेश दिया है और कंपनी को नोटिस जारी किया है। याची ने कहा कि अंबरसर ऐसा शब्द नहीं है जिससे किसी को आपत्ति हो बल्कि यह तो आम तौर पर लोगों द्वारा शहर के नाम को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉलीवुड के कई गानों में इसका इस्तेमाल हुआ है और लोग इसे अपनी दुकानों के नाम के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं तथा अमृतसर के एक बाजार का नाम भी अंबरसर बाजार है।
याची ने कहा कि इतना सब होने के बाद यह कहना कि अमृतसर को अंबरसर कहने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं बिलकुल सही नहीं है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में डीसी द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और पूछा है कि कैसे अमृतसर को अंबरसर लिखने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।
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