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हुक्का बार संचालकों पर प्रशासन कसेगा लगाम, ADC ने दिए निर्देश

Tue, 05 Jul 2016 12:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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नगर क्षेत्र में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरुकता रैली निकालते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी। अमर उजाला
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पंचकूला में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बारों पर शिकंजा कसने की तैयारी जिला प्रशासन अधिकारियों ने शुरू कर दी है। सोमवार को पंचकूला की अतिरिक्त उपायुक्त हेमा शर्मा ने एक मीटिंग में अधिकारियों को हुक्काबारों की चेकिंग के आदेश दिए हैं। पंचकूला के लघु सचिवालय में जिला टास्क फोर्स (तंबाकू नियंत्रण) की मीटिंग में एडीसी ने कहा कि कि राज्य सरकार ने निकोटिन को प्वायजन एक्ट की श्रेणी में शामिल किया है। यदि निकोटीन अर्क के रूप में हुक्का बार या अन्य जगह पर उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसपर नियमों  के तहत सख्ती से कार्रवाई की जाए। एडीसी ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को इस दिशा में कार्रवाई के निर्देश दिए।
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स्मोकिंग एरिया अलग दें
जिस रेस्त्रा में 30 अथवा इससे अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है वहां होटल मालिक को अलग से स्मोकिंग एरिया उपलब्ध कराना होगा। एडीसी ने कहा कि नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि वसूल करने के लिए अधिकारियों आदेश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया अधिसूचना के मुताबिक राज्य अथवा केंद्र के तमाम राजपत्रित अधिकारियों के साथ-साथ स्कूल अथवा कालेज प्रिंसिपल, पुलिस एवं पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच अथवा पंचायत सचिव को उनके अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। 
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यह लोग मौजूद रहे मीटिंग में
कालका के एसडीएम आशुतोष राजन, सिविल  सर्जन डा. वीके बंसल, जिला ड्रग कंट्रोलर सुनील चौधरी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार व पुलिस विभाग की ओर से विकास मौजूद रहे।
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