चंडीगढ़। बरवाला के सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल के प्रमुख सहयोगी और आश्रम के पूर्व प्रवक्ता राज कपूर व सहयोगी राजेंद्र की उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट ने सोमवार को निलंबित कर दिया है। आश्रम में महिला अनुयायियों की हत्या के मामले में उन्हें यह सजा हुई थी। इससे पहले कोर्ट सह आरोपी राजेश और कृष्ण कुमार की सजा निलंबित कर चुका है। हालांकि यह लाभ लेने के लिए उन्हें 5-5 लाख रुपये का बांड भरना होगा।
राज कपूर और राजेंद्र ने अपनी याचिका में मांग की कि हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में सह आरोपियों की सजा को अपील लंबित रहते निलंबित कर चुका है। राज कपूर 6 साल 4 महीने और 25 दिन व राजेंद्र 6 साल 4 महीने और 20 दिन की सजा काट चुका है। उनकी अपील विचाराधीन हैं और इस पर निर्णय आने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में उन्हें सजा निलंबन का लाभ दिया जाए। रामपाल और अन्य डेरा पदाधिकारियों के साथ आरोपी राज कपूर पर नवंबर 2014 में कई गंभीर आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ उनकी अपील लंबित है।