फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Panchkula News: अबोहर नगर निगम चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, पंजाब सरकार को नोटिस जारी

विज्ञापन
विज्ञापन
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अबोहर नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अहम आदेश जारी करते हुए चुनाव की नोटिफिकेशन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट में दायर याचिका में अबोहर नगर निगम की नई वार्डबंदी को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर के बाद सभी वार्डों की सीमाएं फ्रीज कर दी गई थीं, यानी इसके बाद किसी भी प्रकार की नई सीमा निर्धारण या वार्डबंदी नहीं की जा सकती थी।
इसके बावजूद, याचिका में कहा गया है कि पंजाब सरकार ने 8 जनवरी को नई वार्डबंदी की नोटिफिकेशन जारी कर दी, जो कि केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत 31 दिसंबर के बाद वार्ड सीमाओं में कोई बदलाव संभव ही नहीं है, तो ऐसे में जनवरी माह में नई वार्डबंदी करना पूरी तरह अवैध और मनमाना है। इसी आधार पर हाईकोर्ट से नई वार्डबंदी की नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई है।
विज्ञापन


याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए और साथ ही यह स्पष्ट किया कि अबोहर नगर निगम के चुनाव कराने संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन अगले आदेशों तक जारी नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें