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गोदामों के बाहर किसानों की नाकाबंदी के खिलाफ कंपनी पहुंची हाईकोर्ट

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चंडीगढ़। पटियाला के शंभू बॉर्डर के नजदीक मौजूद फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड ने कंपनी के गोदामों के बाहर किसानों की नाकाबंदी के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहले कंपनी भंडारण लाइसेंस की प्रति पेश करे, उसके बाद ही सुनवाई होगी।
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दाखिल याचिका में कंपनी ने कहा कि किसानों ने उनके गोदामों की नाकाबंदी की है जिससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। गोदाम में लाखों रुपये का माल पहले ही खराब हो चुका है और यदि नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होगा। कंपनी ने कहा कि किसानों को यह भ्रम है कि कंपनी को रिलायंस ने खरीद लिया है जबकि ऐसा नहीं है। कंपनी ने नाकाबंदी हटाने का आदेश जारी करने तथा सुरक्षित मार्ग प्रदान सुनिश्चित करने का निर्देश जारी करने की अपील की है। कंपनी ने कहा कि वह विभिन्न कंपनियों के लिए भंडारण सुविधा देती है और ऐसे में नाकेबंदी से न केवल उसको नुकसान हो रहा है, बल्कि पंजाब के आम आदमी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही कंपनी में काम करने वाले 400 से अधिक लोगों की आजीविका पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। याचिका में बताया गया कि कंपनी ने इस मामले में प्रशासन से भी गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। जिसके चलते उसको हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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