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निशानेबाज विश्वजीत के एचसीएस चयन को हाईकोर्ट में चुनौती

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चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज विश्वजीत सिंह की खेल कोटा से एचसीएस पद पर हुई नियुक्ति को अमित ढांडा नाम के निशानेबाज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की अपील के साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए अमित ढांडा ने कहा कि याची ने भी खेल कोटा से एचसीएस चयन के लिए आवेदन किया था। याची अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी में रजत पदक जीत चुका है और उसके पास सही ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी मौजूद है। याची को नियुक्ति देने के स्थान पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर विश्वजीत को नियुक्ति दे दी गई जबकि उसके पास सही खेल प्रमाण पत्र भी नहीं है। विश्वजीत का चयन होने के कारण याची को एलाइड सर्विस के लिए चुना गया और ईटीओ बना दिया गया। याची ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए और कहा कि पहले सरकार ने विजिलेंस के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र की जांच का निर्णय लिया था लेकिन अज्ञात कारणों से इसे रोक दिया गया। सिंगल बेंच ने विश्वजीत के हक में फैसला सुनाया था और सरकार इस निर्णय को चुनौती देने वाली थी, लेकिन अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं किया गया और विश्वजीत को नियुक्ति देने का फैसला ले लिया गया।
याची ने कहा कि विश्वजीत को नियुक्ति देते हुए नियमों को अनदेखा किया गया जो सही नहीं है। याची ने कहा कि विश्वजीत को जारी किया गया ग्रेडेशन सर्टिफिकेट भी मानकों के अनुरूप नहीं है। याची ने बताया कि यदि विश्वजीत की नियुक्ति रद्द होती है तो वह सूची में पहले नंबर पर आ जाएगा और उसे एचसीएस के तौर पर नियुक्ति मिल जाएगी। याची ने विश्वजीत की नियुक्ति से जुड़े सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
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