चंडीगढ़। एक स्थान से दूसरी जगहों पर सामान ले जाने के लिए ई-वे बिल में धोखाधड़ी करने पर यूटी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने छह फर्मों पर 5 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। पांच लाख रुपये से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है।
एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से चलाए गए एक अभियान के दौरान टीम को पता चला कि शहर में कुछ सामान बिना ई-वे बिल के आ रहा है। सामान की आवाजाही की जांच के लिए डिपार्टमेंट ने एक एक्साइज अधिकारी के नेतृत्व में तीन टीमों को तैनात किया गया। इन टीमों को इंडस्ट्रियल एरिया, मनीमाजरा, पंचकूला और मोहाली सीमाओं पर तैनात किया गया है। सूचना मिलने के बाद टीमों ने वाहनों की जांच की और छह फर्मों को बिना ई-वे बिल के सामान के साथ पकड़ लिया।
जांच के दौरान वाहन स्वामी सामान के कोई दस्तावेज टीम को मुहैया नहीं करा सके। विभागीय सूत्रों का कहना है कि टैक्स चोरी की सूचना मिलने के बाद चेकिंग की गई। नियमों के अनुसार, जुर्माना लगाने के अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट ने उस वाहन को भी जब्त कर लिया है जिसमें बिना ई-वे बिल के सामान ले जाया जा रहा था। इसके साथ बिना ई-वे बिल के लाए जा रहे सामान की जांच भी हो शुरू कर दी गई है।