माई सिटी रिपोर्टर पंचकूला। सुल्तानपुर गांव के पूर्व सरपंच के खिलाफ 27.17 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला चंडीमंदिर थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस ने बरवाला के बीडीपीओ विशाल पराशर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है। बीडीपीओ द्वारा पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि सुल्तानपुर के पूर्व सरपंच संजीव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान आठ कामों में अनियमितता बरती है। शिकायत के मुताबिक पूर्व सरपंच पर उनके कार्यकाल के दौरान करवाए गए काम में पंचायत विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाकर मनमाने तरीके से काम करवाया गया। इसके बाद 2021-22 में डीसी के आदेश पर तत्कालीन एडीसी द्वारा मामले की जांच की गई और उसमें 8 अलग-अलग मामलों में भूतपूर्व सरपंच द्वारा किए गए काम में अनियमितताएं पाईं गई। एडीसी की रिपोर्ट में 22.46 लाख रुपए के गबन करने का मामला सामने आया। उसकी रिकवरी के लिए पूर्व सरपंच को जमा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने पैसा नहीं जमा करवाए। उसके बाद से लेकर अब तक ब्याज सहित करीब 27 लाख रुपए हो चुके हैं। जिसके बाद डीसी ने रिकवरी के लिए लेटर जारी किया। नोटिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर डीसी ने बरवाला नायब तहसीलदार को पूर्व सरपंच की प्रॉपर्टी अटैच करने के निर्देश दिए। बरवाला नायब तहसीलदार द्वारा 2 मार्च 2023 को डीसी को सौंपी गई रिपोर्ट में सरपंच के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होने की जानकारी दी। जिसके बाद डीसी ने सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
इन आरोपों की वजह से मामला दर्ज किया गया-
-सरपंच द्वारा कम्युनिटी सेंटर में मिट्टी भरने का काम 158240 रुपए की लागत से करवाया गया जिसका कोई असेसमेंट नहीं था
-गांव में 622932 रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जिसकी खरीदारी के समय पंचायत विभाग के नियमों का पालन नहीं किया गया
-कम्युनिटी हॉल में 1193456 रुपए की लागत से हॉल परिसर में लोहे का शेड लगवाया गया जिसमें नियमों का पालन नहीं किया गया
-129800 रुपए की लागत से आरसीसी बेंच खरीदे गए जिसके रेट कोई फिकस्ड नहीं थे
यह कहना है बीडीपीओ का
बीडीपीओ विशाल पराशर ने बताया कि पूर्व सरपंच संजीव कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान किए काम में अनियमितताएं बरती थीं। जांच के दौरान 27 लाख रुपए की रिकवरी पाई गई थी। इसके बाद मामला दर्ज करवाया गया।