अदालत का आदेश: पीड़ित को 10 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला।
मारपीट और सबूत मिटाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, पंचकूला ने दोषी गुरमीत सिंह उर्फ गोला को चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ पीड़ित को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
यह फैसला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। सजा पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दोषी की पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। उनका कहना था कि दोषी अपने परिवार का एकमात्र सहारा है। वहीं, लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा की मांग की।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सजा निर्धारण आपराधिक न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य अपराध के अनुरूप न्यायसंगत दंड देना, समाज में निवारक प्रभाव उत्पन्न करना और दोषी के सुधार की संभावना को ध्यान में रखना है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित को दिया जाने वाला 10 हजार रुपये का मुआवजा उसे हुई क्षति की आंशिक भरपाई और पुनर्वास में सहायक होगा।