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Panchkula News: टैक्सी चालक हत्याकांड में पांच आरोपी बरी

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छह साल पुराने मामले में साक्ष्यों के अभाव में अदालत का फैसला, ट्रायल के दौरान एक आरोपी की हो चुकी है मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। टैक्सी चालक प्रदीप कुमार की हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में जिला अदालत ने सोमवार को पांच आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। मामले में कुल छह आरोपी थे, जिनमें से एक अवतार सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
बरी किए गए आरोपियों की पहचान बृजपाल सिंह, सरबजीत सिंह उर्फ जग्गा, बिक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की, सुरेश कुमार उर्फ सन्नी दयोल और कमल के रूप में हुई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसपीएस परमार ने बताया कि मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पुलिस की ओर से पेश किए गए कुछ गवाह भी अदालत में अपने पूर्व बयानों से पलट गए। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप साबित नहीं कर सका।
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अधिवक्ता के अनुसार बृजपाल सिंह और सरबजीत सिंह जेल में बंद थे, जबकि अन्य आरोपी जमानत पर थे। अदालत के फैसले के बाद पांचों आरोपियों को बरी कर दिया गया।

हादसा समझी गई घटना, जांच में हत्या का खुलासा
मामले के अनुसार प्रदीप कुमार मूल रूप से पंजाब के पटियाला का रहने वाला था और मोहाली के कुंभड़ा में पत्नी के साथ रहता था। 10 जुलाई 2020 को वह मोहाली से एक सवारी लेकर बद्दी गया था। शाम को उसकी पत्नी को सूचना मिली कि सिसवां रोड पर प्रदीप का एक्सीडेंट हो गया है और उसे कालका अस्पताल ले जाया गया है। परिजन अस्पताल पहुंचे तो प्रदीप की मौत हो चुकी थी। शुरुआत में पुलिस ने घटना को सड़क हादसा माना लेकिन जांच आगे बढ़ने पर मामला हत्या का निकला। इसके बाद पिंजौर थाना पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को पांच आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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