संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को 14,99,632 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कैंटर चालक, कैंटर मालिक और बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। कालका के कमल नगर की रहने वाली रानी देवी ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 30 जून 2023 को अमित अपने घर रामबाग रोड कमल नगर कालका में बाइक से आ रहा था। अजय कुमार कुमार भी उसके साथ था। वह अलग बाइक से उसके साथ आ रहा था। रात साढ़े आठ बजे अमित चौधरी आरा मशीन के सामने पहुंचा तो एक कैंटर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर घायल हो गया। इलाज के लिए उसे कालका के सरकारी अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कालका थाना पुलिस ने इस मामले में कैंटर चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त अमित 27 साल का था और फ्रूट बेचकर तीस हजार रुपये प्रति माह कमाता था। अमित की कमाई से उसके घर का खर्चा चलता था। याचिकाकर्ता ने 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।