संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। ईपीएफओ के पेंशन धारकों को प्रतिवर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा न करवाने की दशा में पेंशनर की पेंशन स्वत ही बंद हो जाती है।
इसके साथ ही यह भी ध्यान में लाया गया है कि पेंशनर की मृत्यु के बाद भी परिवार वाले इसकी सूचना ईपीएफओ के संबंधित कार्यालय को समय पर नहीं देते जिस कारण से विधवाओं को पेंशन के प्राप्ति में कठिनाई आती है। इससे देरी भी हो जाती है। पेंशन अब अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे मोबाइल पर आधार फेस रिकाग्निशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जीवन प्रमाण पत्र अब वर्ष में कभी भी जमा करवाया जा सकता है। यह जमा करवाने के बाद एक वर्ष तक मान्य रहता है। विभाग ने सभी पेंशन धारकों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया, वह तुरंत जमा करवाए। साथ ही पेंशनर के परिवार से भी अपील है कि अगर पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है तो इसकी सूचना तत्काल ईपीएफओ के संबंधित कार्यालय में दें। पेंशन धारक कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र पंजीकरण कार्य हेतु प्रतिदिन कार्य समय के दौरान आ सकते हैं।