चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान विनोद कुमार निवासी गांव शहजादपुर अंबाला के रूप में हुई है। गांव कामी के रहने वाले ब्रिज मोहन ने विनोद कुमार के खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
ब्रिज मोहन ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि उसके विनोद कुमार के साथ दोस्ताना संबंध थे। दिसंबर 2017 में विनोद कुमार ने उससे तीन लाख रुपये मांगे थे और दावा किया था कि वह उसे जल्द ही पैसे वापस कर देगा। दोषी ने उसे जुलाई 2018 में पचास हजार रुपये दिए थे। इसके बाद उसने 1 मार्च 2019 को दो लाख रुपये का चेक दिया था और दो चेक पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के दिए। दोषी ने जब चेक को बैंक में लगाया तो फंड की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।