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Panchkula News: राजा सांसी ग्रेनेड हमले के मामले में आरोपी को डिफॉल्ट जमानत

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चंडीगढ़। तीन लोगों की मौत और 20 लोगों के घायल होने से जुड़े राजा सांसी ग्रेनेड हमले के मामले में लगभग सात साल बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आरोपी को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की बेंच ने कहा कि चालान 90 दिन में दाखिल नहीं किया गया था जिसकी समय सीमा फरवरी 2019 में खत्म हो गई थी। ऐसे में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का पक्का अधिकार मिल गया था।
वकील विपुल जिंदल के जरिये दायर अपील को मंजूर करते हुए बेंच ने 11 अप्रैल, 2019 के डिफॉल्ट जमानत खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता अवतार सिंह ने एक सह-आरोपी के साथ मिलकर कानूनी समय सीमा खत्म होने के तुरंत बाद डिफॉल्ट जमानत के लिए एक संयुक्त आवेदन दिया था। हालांकि, उस याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि जांच का समय 90 से 180 दिन तक बढ़ा दिया गया था।
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हाईकोर्ट ने पाया कि समय बढ़ाने का आदेश बाद में अमृतसर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष अदालत ने रद्द कर दिया था। सुनवाई के दौरान, जिंदल
ने अपीलकर्ता की ओर से कहा कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता लगभग सात साल से जेल में था। यह तर्क दिया गया कि सह-आरोपी बिक्रमजीत सिंह को 2020 में ही डिफॉल्ट जमानत मिल गई थी। कानूनी स्थिति और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए, जिंदल ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता भी उसी रियायत का हकदार है।
18 नवंबर, 2018 को अमृतसर के राजा सांसी पुलिस स्टेशन में हत्या और अन्य अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और राजा सांसी में लगभग 200 भक्तों द्वारा आयोजित सत्संग के दौरान एक हथगोला फेंका। इसमें 20 लोग घायल हो गए जिनमें से तीन की बाद में मौत हो गई। अपीलकर्ता पर उन दो हमलावरों में से एक होने का आरोप था।
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