पंचकूला। कालका की किराया नियंत्रक अदालत ने मकान मालिक राकेश सिंगल बनाम राजेश शर्मा किराया विवाद मामले में याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर किरायेदार राजेश शर्मा को दो महीने के भीतर मकान खाली करने का आदेश दिया है।
मामला लोअर बाजार, कालका स्थित मकान से जुड़ा था, जहां किरायेदार ने 2009 से 1500 रुपये मासिक किराया नहीं दिया। अदालत ने बकाया किराया स्वीकार करते हुए मकान के असुरक्षित होने का दावा अस्वीकृत किया। फैसले के तहत कालका अदालत ने किरायेदार को दो माह के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता को मुकदमे का खर्च भी प्रदान किया है।