मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना और क्षतिपूर्ति योजना में अब 30 सितंबर तक होंगे आवेदन
अधिक व्यापारियों को मिलेगा बीमा सुरक्षा का लाभ
दुर्घटना में मौत या स्थायी निःशक्तता पर पांच लाख रुपये तक सहायता
आगजनी और प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर 20 लाख रुपये तक बीमा कवरेज
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के व्यापारियों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। इससे अधिक से अधिक व्यापारी दोनों योजनाओं से जुड़कर बीमा सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना में जहां पांच लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है, वहीं क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर 20 लाख रुपये तक बीमा कवरेज दिया जाएगा।
हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन राजेश ठकराल ने बताया कि व्यापारियों के हित को देखते हुए उन्होंने सरकार से दोनों योजनाओं की पंजीकरण अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए अब 30 सितंबर तक पंजीकरण का अवसर दिया है। उन्होंने पात्र व्यापारियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना योजनाओं में पंजीकरण कराने की अपील की।
मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा स्थायी निःशक्तता की स्थिति में पांच लाख रुपये तक की बीमा सहायता प्रदान की जाती है। योजना में शामिल होने के लिए व्यापारी को केवल 50 रुपये का ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क देना होगा। इसके लिए व्यापारी htwbhry.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आगजनी या प्राकृतिक आपदा के कारण माल के स्टॉक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। योजना में पंजीकृत व्यापारियों को उनके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर पांच लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की बीमा सहायता दी जाती है।
बॉक्स : दुर्घटना योजना की खास बातें
पंजीकरण शुल्क मात्र 50 रुपये
दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता
स्थायी निःशक्तता की स्थिति में भी लाभ
अधिकतम पांच लाख रुपये तक बीमा सहायता
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा
बॉक्स : टर्नओवर के अनुसार मिलेगा बीमा कवरेज
वार्षिक टर्नओवर
बीमा सहायता
वार्षिक पंजीकरण शुल्क
0 से 20 लाख रुपये
5 लाख रुपये तक
100 रुपये
20 से 50 लाख रुपये
10 लाख रुपये तक
500 रुपये
50 लाख से 1 करोड़ रुपये
15 लाख रुपये तक
1,500 रुपये
1 से 1.5 करोड़ रुपये
20 लाख रुपये तक
2,500 रुपये
कोट
व्यापारियों के हित को देखते हुए दोनों योजनाओं की पंजीकरण अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने अब 30 सितंबर तक पंजीकरण का अवसर दिया है। पात्र व्यापारी समय रहते योजनाओं का लाभ लें।
- राजेश ठकराल, चेयरमैन, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड