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कंजूमर फोरम ने हॉट मिलियंस को लगाया 5 हजार रुपये जुर्माना

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पंचकूला। पंचकूला कंजूमर फोरम द्वारा हॉट मिलियंस को दो विभिन्न मामलों में पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करने तक हॉट मिलियंस को उन्हें मानसिक तनाव के 2500-2500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा एक शिकायतकर्ता को नौ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से पांच रुपये अतिरिक्त भी देने होंगे। मामले के शिकायतकर्ता मनीमाजरा के मॉडर्न हाउसिंग कांप्लेक्स निवासी एवं पेशे से वकील सुमन अग्रवाल द्वारा केस फाइल किया था। केस के मुताबिक उन्होंने 30 मार्च 2018 को हॉट मिलियंस में लंच के लिए आर्डर दिया था। उन्होंने कैश काउंटर पर बिल 1008 का भुगतान किया। इसके बाद उन्होंने बिल पर नजर दौड़ाई तो उसमें पीके नाम से पांच रुपये अतिरिक्त जोड़े गए देखे।
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उन्होंने हॉट मिलियंस प्रबंधन को अतिरिक्त पांच रुपये का कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि यह पैकेजिंग चार्ज है। हॉट मिलियंस ने शिकायतकर्ता को बताया कि यह कानूनी है और रेस्टोरेंट्स अपने ग्राहकों से एक्स्ट्रा सर्विस के अतिरिक्त पैसे चार्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता की काउंसिल सपना वासुदेव ने कहा कि रेस्टोरेंट्स बर्तनों के लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं कर सकता। कहा कि सर्विस कॉस्ट व पैकेजिंग के नाम पर अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूला जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार खाना बर्तन के बिना नहीं खाया जा सकता वैसे ही खाद्य वस्तु ले जाने के लिए पैकिंग के भी अतिरिक्त पैसे नहीं वसूले जा सकते। फोरम के प्रेसिडेंट सतपाल ने पाया कि शिकायतकर्ता का इस संबंध में अतिरिक्त वसूले पांच रुपये के अलावा अन्य कोई विवाद नहीं है।
मामले में मीनू कार्ड की कॉपी में भी पैकिंग के लिए किसी भी अन्य प्रकार के चार्ज का कोई प्रोविजन नहीं मिला। कंज्यूमर फोरम को मामले में यूटी स्टेट कमीशन चंडीगढ़ के दो केस भी दिखाए गए। इनमें एक पंकज चांदगोठिया बनाम लाइफ स्टाइल तो दूसरा पंकज चांदगोठिया बनाम डोमिनोस के केस थे। उक्त केस की तरह ही पंचकूला के सेक्टर 10 निवासी अनु बेरी की तरफ से हॉट मिलियंस के खिलाफ फाइल किया गया था। इसमें भी फोरम ने हॉट मिलियंस को आदेश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव के हरासमेंट व मुकदमा खर्च के 2500 रुपये दे। इन आदेशों को एक महीने के अंदर पूरा करना होगा।
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