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Panchkula News: अक्तूबर में चार दिन सुनी जाएंगी बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें

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संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 10, 16, 23 और 30 अक्तूबर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकूला में किया जाएगा।
निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों, मीटर सिक्योरिटी, खराब हुए मीटरों और वोल्टेज से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक, गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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आवेदन के दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग नहीं है, क्योंकि न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10, 16, 23 और 30 अक्तूबर को उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय में सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक शिकायतें सुनी जाएंगी। निगम का मुख्यालय सेक्टर-14 स्थित औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट नंबर-3 और 4 में स्थित है।
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