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Panchkula News: रेस्टोरेंट और लाउंज बार में सर्व किया जाएगा हर्बल हुक्का

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रेस्टोरेंट मालिक बोले- बिना जांच के पुलिस हर्बल हुक्का को जब्त कर रही है, इससे उनको नुकसान हो रहा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। शहर के रेस्टोरेंट और लाउंज बार में हर्बल हुक्का पिलाने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस ने भी निकोटिन हुक्का को प्रतिबंधित किया है। इस मामले में रेस्टोरेंट और लाउंज बार मालिकों ने हर्बल हुक्का पिलाने को लेकर अदालत में याचिका भी दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखकर कहा कि धारा 144 के अंतर्गत कहीं पर भी हर्बल हुक्का पिलाने पर प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद अदालत ने एक आदेश पारित कर बचाव पक्ष को निर्देश दिए कि वह संबंधित याचिकाकर्ताओं के कानूनी व्यवसाय में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं कर सकते। इस मामले में डीसी, डीसीपी और जिला औषधि नियंत्रक, थाना प्रभारी सेक्टर-5 को अदालत से जारी नोटिस के बाद उनकी ओर से सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा।
रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से अदालत में दी गई दलील में कहा गया कि बिना किसी जांच के उनके रेस्टोरेंट में जो हर्बल हुक्का ग्राहकों को दिया जा रहा है वह कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है। इसके बाद भी उनको जब्त कर लिया जाता है। इससे उनको आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। बार एसोसिएशन पंचकूला के प्रधान अमित वर्मा ने बताया कि वे पुलिस प्रशासन के साथ हैं। निकोटिन हुक्का ग्राहकों को सर्व नहीं किया जाना चाहिए। हर्बल हुक्का के व्यवसाय से हजारों लोग जुड़े हैं। यदि यह व्यवसाय बंद हुआ, तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील उदित मेंहदीरत्ता ने बताया कि अदालत में ये दलील दी है कि रेस्टोरेंट और लाउंज बार में निकोटिन युक्त हुक्का सर्व नहीं किया जाता है। सिर्फ हर्बल युक्त हुक्का सर्व किया जाता है, जोकि कानूनी रूप में कहीं पर भी प्रतिबंधित नहीं है।
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निकोटिन युक्त हुक्का सर्व करने पर पुलिस की तरफ से धारा 144 के अंतर्गत एक नोटिस 23 सितंबर 2023 को जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर फ्लेवर्ड यानी कि निकोटिन हुक्का पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि अभी उन्हें ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है।
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