पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी की पहचान सुशील कुमार निवासी सेक्टर-44 ए चंडीगढ़ के रूप में हुई है। सेक्टर-11 के रहने वाले हरीश कुमार ने सुशील कुमार के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
हरीश कुमार ने अदालत में दायर की शिकायत में बताया था कि उसके दोषी के साथ फ्रेंडली रिलेशन थे। उसने उसे 6.86 लाख रुपये अलग-अलग तारीखों पर चेक दिए थे। दोषी ने दावा किया था कि वह उसके पैसे जल्द लौटा देगा। दोषी ने उसे पैसे वापस करने के लिए 12 अक्तूबर 2019 के बाद से अलग-अलग अकाउंट के अलग-अलग चेक दिए थे। शिकायतकर्ता ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।