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दुष्कर्म के दोषी दो भाइयों समेत तीन को 12-12 साल की सजा

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चंडीगढ़। सेक्टर-31 थाना अंतर्गत तीन साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को 12-12 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2-2 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता के परिजनों को दी जाएगी। सजा पाने वालों में दोषी दो भाइयों विकास व प्रमोद और उनका दोस्त रामू शामिल है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।
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एफआईआर के अनुसार, हल्लोमाजरा के रहने वाले रामू, विकास व प्रमोद ने तीन वर्ष पूर्व सेक्टर-31 थाने के अंतर्गत एक 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किया था। इसके बाद तीनों युवकों को सेक्टर-31 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन था। वीरवार को जिला अदालत ने तीनों युवकों को 12-12 साल की सजा सुनाई।
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