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जीबीपी समूह के निदेशक को नहीं मिली राहत

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चंडीगढ़। जिला अदालत ने प्रॉपर्टी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी में आरोपी जीबीपी समूह के निदेशक अनुपम गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अनुपम गुप्ता के खिलाफ सेक्टर-15 की रहने वाली ज्ञान किरन की शिकायत पर सेक्टर-34 थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया था। हालांकि, अनुपम गुप्ता की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले के दो अन्य आरोपी भी अभी फरार हैं।
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अनुपम गुप्ता ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा है कि वह जीबीपी समूह का निदेशक नहीं है। वह अलग-अलग कंपनियों के साथ कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है। उसका जीबीपी समूह के साथ कोई लेना-देना नहीं है और न ही उसने किसी के साथ धोखाधड़ी की है।
शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी खुद को समूह का निदेशक बताकर ग्राहकों को फंसाता था। अनुपम गुप्ता के कहने पर ही उन्होंने लाखों रुपये निवेश किए थे। वहीं, इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य आरोपी विदेश भाग चुके हैं। अब अनुपम गुप्ता खुद को बचाने के लिए कह रहा है कि वह निदेशक नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अनुपम गुप्ता की याचिका खारिज कर दी।
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