चंडीगढ़। एनडीपीएस एक्ट में दोषी इस्लाम खान को सोमवार को एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस दौरान दोषी ने जज से आग्रह किया कि वह परिवार में अकेला कमाने वाला है इसलिए सजा में उसके साथ नरमी बरती जाए, लेकिन इसे गंभीर अपराध बताते हुए जज ने सजा में कोई कमी नहीं की।
इस्लाम खान को वर्ष 2020 में मौलीजागरां पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एफआईआर के अनुसार, 26 जनवरी 2020 को मौलीजागरां स्थित रेलवे रोड शिव मंदिर के पास रात करीब सात बजे एक एक्टिवा सवार व्यक्ति को पुलिस ने नाके पर रोका। इस बीच उसने एक्टिवा की डिग्गी खोलकर काले रंग के लिफाफे को दूर फेंकने की कोशिश की। पुलिस ने लिफाफे समेत उसे दबोच लिया और तलाशी ली तो उसमें से नशीले इंजेक्शन मिले। कोई वैध परमिट प्रस्तुत न कर पाने पर इस्लाम खान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।