चंडीगढ़। हरियाणा में अब यातायात कानूनों को तोड़ना महंगा पड़ेगा। सरकार ने मोटर वाहन संशोधन नियम-2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 9 अगस्त 2019 को अधिसूचित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 को लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी। अब जल्दी इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। नए नियमों के तहत जुर्माना राशि ज्यादा देनी होगी और दंड भी अधिक मिलेगा। सरकार ने मोटर वाहन अधिकारी भी तय कर दिए हैं। एएसआई के पद से नीचे का कोई मोटर वाहन अधिकारी नहीं होगा।
शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने प्रेसवार्ता में बताया कि नए नियमों में जुर्माना राशि बढ़ाने के साथ अतिरिक्त अपराध जोड़े गए हैं। इसलिए नए परिर्वतनों को हरियाणा में लागू करना आवश्यक है। हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 के तहत परिवहन आयुक्त, महानिदेशक, निदेशक राज्य परिवहन, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त-संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, अपर-संयुक्त निदेशक, राज्य परिवहन, सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज, उड़नदस्ता अधिकारी, यातायात प्रबंधक, मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन), मोटर वाहन निरीक्षक (प्रवर्तन), सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और एएसआई व उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी को मोटर वाहन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
ये अधिकारी विभिन्न यातायात उल्लंघनों के लिए धारा 213 के तहत चालान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। नगर निगम के शहरों और कस्बों के बाहर अधिनियम की धाराओं के तहत यातायात कानून तोड़ने पर इन्हें चालान अधिकारी माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि ये अधिकारी अपराध करने पर वाहनों की कंपाउंडिंग कर सकेंगे। इनके पास कंपाउंडिंग राशि का मौके पर भुगतान करने के वाहन को छोड़ने का अधिकार होगा। इससे मोटर वाहन मालिकों को कंपाउंडेबल चालानों को कंपाउंड करवाने में सुविधा होगी। इस प्रस्ताव से सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।