अदालत बोली- आरोप गंभीर, अहम गवाहों की गवाही बाकी आरोपी से हथियार भी बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। रायपुररानी में कार रुकवाकर युवक पर हमला करने के मामले में आरोपी गोल्डी कुमार उर्फ गोल्डी की नियमित जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप हैं और मामले के महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी बाकी है।
अभियोजन के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 की रात मनीष फैक्टरी जा रहा था। रायपुररानी रोड स्थित क्रशर जोन के पास एक कार ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि गोल्डी ने रिवॉल्वर दिखाकर कार का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, जबकि सह-आरोपी वीरपाल ने गंडासी से शीशा तोड़ दिया। इसके बाद आरोपियों ने मनीष पर हमला कर उसे घायल कर दिया। शिकायतकर्ता ने दो लाख रुपये छीनने और कार क्षतिग्रस्त करने का भी आरोप लगाया है।
बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने और सह-आरोपियों को मिली जमानत का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में स्पष्ट है और उससे कथित हथियार भी बरामद हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया गया।