दोहलीदार जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री, दो लोगों पर केस दर्ज
-पट्टे पर दी गई जमीन को गलत खसरा नंबरों से अपने नाम कराने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला। रायपुररानी क्षेत्र में दोहलीदार जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में रायपुररानी थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई नारायणगढ़ निवासी राकेश शर्मा की शिकायत पर जांच के बाद की गई।
शिकायतकर्ता राकेश शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके परदादा स्वर्गीय हरीराम को वर्ष 1948 और 1950 में रायपुररानी के राजा राव पृथ्वी सिंह ने करीब 7 कनाल 14 मरले जमीन बतौर मुआफीदार/दोहलीदार दी गई थी। इस संबंध में वर्ष 1949 और 1955 के इंतकाल भी मंजूरशुदा हैं, जिनमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त जमीन हरीराम और उनके वारिसों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी तथा इसे उनसे छीना नहीं जा सकेगा।
कुछ जमीन 99 साल के पट्टे पर दी गई थी
शिकायत में बताया गया कि परिवार के हिस्से की कुछ जमीन वर्ष 1990 और 1994 में आरोपी रामपाल को 99 साल के पट्टे पर दी गई थी। आरोप है कि बाद में रामपाल ने नागेंद्र सिंह के साथ मिलीभगत कर कथित रूप से गलत खसरा नंबर दर्शाकर 2 कनाल 13 मरले जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली।
शिकायतकर्ता ने बताया कि जिस जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई, वह वास्तव में दोहलीदार परिवार की जमीन है और संबंधित पट्टानामा रद्द करवाए बिना रजिस्ट्री नहीं करवाई जा सकती थी। राकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई से उनके परिवार को जमीन से वंचित कर दिया गया।
शिकायत के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा दोहलीदारों को मालिकाना हक देने संबंधी प्रावधान भी लागू हैं, बावजूद इसके कथित रूप से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम करवाई गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।