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पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने वाला आरोपी दोषी करार

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चंडीगढ़। सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालने के आरोपी सेक्टर-52 निवासी अश्वनी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अजीत अत्री की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दे दिया और सजा का फैसला 28 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया है।
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तीन जनवरी 2014 को सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कांस्टेबल राजकरन ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह सेक्टर-61 पुलिस पोस्ट में ड्यूटी करता है। ड्यूटी के दौरान वह ट्रांजिट कैंप मकान नंबर 1632 जा रहा था। जैसे ही वह मकान नंबर 1612 के पास पहुंचा तो अचानक एक युवक उसके पास आया और उसे गले से पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। मना करने पर आरोपी ने उससे मारपीट की, जिससे कांस्टेबल के मुंह से खून निकल आया। पीसीआर ने आकर कांस्टेबल को सेक्टर-32 हॉस्पिटल पहुंचाया। कांस्टेबल ने शिकायत में बताया कि आरोपी पहले भी मारपीट मामलों में जेल जा चुका है। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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